सरकारी जमीन का ऑनलाइन पट्टा कैसे बनाएं?

Online Patta Kaise Banaye : इस पोस्ट में सरकारी जमीन का ऑनलाइन पट्टा कैसे बनाते हैं? पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या हैं? इसकी पूरी जानकारी इस पोस्ट में स्टेप बाई स्टेप दी गई हैं. इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें.

सरकार खाली पड़ी जमीन को विभिन्न कार्य के लिए पट्टा आवंटित करती हैं. जैसे – आवासीय पट्टा, कृषि पट्टा, तालाबों का पट्टा आदि. आप किसी भी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं. तो राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन घर बैठे ही कर सकते हैं. लेकिन अभी भी लोगों को यह पता नहीं हैं. की पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें.

सरकारी जमीन का ऑनलाइन पट्टा कैसे बनाएं?

Online Patta Kaise Banaye

जमीन का पट्टा किसे मिलता हैं?

सरकारी जमीन का पट्टा गरीब या भूमिहीन लोगों के लिए आवंटित किया जाता हैं. सभी राज्यों के पट्टा आवंटित करने के लिए अलग – अलग मापदंड हो सकते हैं. पट्टा वाली जमीन लेने के लिए किसी विशेष वर्ग का होना जरुरी नहीं हैं. यह किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को पट्टा वाली जमीन प्रदान किया जा सकता हैं. चाहे वह किसी भी वर्ग का हो. सरकार द्वारा जो संस्था पंजीकृत हैं. और वह सार्वजनिक हित में कार्य करती हैं. उन्हें भी पट्टे वाली जमीन आवंटित की जाती हैं.

भूमि पट्टा अधिनियम

भारत के सभी राज्यों में पट्टे वाली जमीन का आवंटन किया जाता हैं. सभी राज्यों ने अपने यहाँ जमीन का पट्टा आवंटित करने के लिए भूमि पट्टा अधिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं.

2003 तक जिन लोगों ने झोंपड़ी पर निर्माण किया हैं. उन्हें नियम 157(2) के तहत 300 वर्ग गज तक का भूखंड नियमित किया जायगा. जो महिला के नाम पर होगा.

जो किसान पट्टे पर कृषि के लिए जमीन ले रखी हैं. वह उस जमीन पर होने वाले फसल की क्षति का मुवाजा का लाभ ले सकता हैं.

महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश राज्यों में किरायदारों को भूमि की निश्चित अवधि ख़त्म होने के बाद मालिक से जमीन खरीदने का अधिकार हैं.

सरकारी जमीन का ऑनलाइन पट्टा कैसे बनाएं?

यहाँ पर आपको उदाहारण के तौर पर मध्यप्रदेश राज्य में सरकारी जमीन का ऑनलाइन पट्टा के लिए कैसे आवेदन करते हैं. उसकी पूरी जानकारी नीचे स्टेप बाई स्टेप दी गई हैं.

Step 1 – मध्यप्रदेश राज्य में किसी जमीन का पट्टा के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट https://rcms.mp.gov.in/Citizen/PattaRegistration.aspx पर जाना होगा.

Step 2 – जब RCMS की वेबसाइट ओपन हो जाती हैं. तब आपको यहाँ पर अनेकों विकल्प दिखाई देगा. पट्टा के आवेदन के लिए हमें मेनू में “आवेदन” का विकल्प का चुनाव करना होगा. फिर इसके “आवासीय पट्टे” के विकल्प को सेलेक्ट कीजिए.

सरकारी जमीन का ऑनलाइन पट्टा कैसे बनाएं

Step 3 – अब आपके सामने जो पेज ओपन होता हैं. यहाँ पर आप जिस जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं. उस जमीन का विवरण भरना पड़ता हैं. जैसे – जिला का नाम, सब डिविजन, तहसील, आर. आई. सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम और कोर्ट/ न्यायालय को सेलेक्ट करें.

ऑनलाइन पट्टा कैसे बनाएं

Step 4 – फिर आपको आवेदक एवं सीमाओं का विवरण भरने को कहा जाता हैं. आप जिसके नाम पर जमीन का पट्टा बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं. उनका नाम, पिता का नाम, पता, फ़ोन नम्बर, जातिवर्ग आदि को सही से भर दें. फिर जमीन का विवरण भी आपसे भरने को कहा जाता हैं. जैसे – उस जमीन की लंबाई, चौराई एवं उस जमीन के चारों दिशाओं में किसकी जमीन हैं. उसका नाम भरना हैं.

पट्टा के लिए आवेदन

Step 5 – अब आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ को अपलोड करने के लिए कहा जाता हैं. जैसे – पंचायत प्रमाण पत्र, स्थल का फोटो, नजरिय नक्शा आदि. फिर चेक मार्क बॉक्स में टिक कर “सेव करें” बटन पर क्लिक करें.

Patta Kaise Banaye

Step 6 – आप जब सभी विवरण को सही से भरकर सेव करते हैं. तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देता हैं. फिर आपके सामने नीचे प्रिंट पावती का विकल्प दिखाई देगा. इसे प्रिंट करा लें इसकी भविष्य में जरुरत पड़ सकती हैं.

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Step 7 – आवेदन की पावती पर आवेदन का विवरण दिया होता हैं. जैसे – आवेदन करने की तारीख, आवेदन का नाम, पिता का नाम, आवेदन क्रमांक आदि.

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FAQ

प्रश्न 01 – सरकारी पट्टा भूमि क्या हैं?

असंक्रमयी भूमि को पट्टा वाली जमीन कहते हैं. इस जमीन का मालिकाना हक़ राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होता हैं. इसे गरीब और भूमिहीन लोगों को कुछ निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर किसी उद्देश्य के लिए दिया जाता हैं.

प्रश्न 02 – जमीन के पट्टा का आवंटन कितने तरह के होते हैं?

  • आवास का पट्टा
  • कृषि का पट्टा
  • वृक्षारोपण का पट्टा
  • कुम्हारी कला का पट्टा
  • मत्स्य पालन का पट्टा

प्रश्न 03 – जमीन का पट्टा कब निरस्त किया जा सकता हैं?

जब सरकारी जमीन का पट्टा किसी व्यक्ति को दिया जाता हैं. और वह व्यक्ति अयोग्य हो तब पट्टा निरस्त कर दिया जाता हैं. या जब जमीन का पट्टा जिस उद्देश्य के लिए दिया जाता हैं. और वह उस उद्देश्य के लिए उपयोग नही हो रहा हो तब भी पट्टा को निरस्त कर दिया जाता हैं. या एक ही जमीन किसी दो लोगों को आवंटित कर दी गई हो तब भी पट्टे को निरस्त कर दिया जाता हैं.

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